MP Kanya Vivah Yojana Form मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना में आवेदन करे, साथ ही ₹55,000 की राशि पाए
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: मध्यप्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सन् 2006 में मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू किया। अब मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कन्या विवाह योजना को फिर से लागू करने जा रहे है। MP Kanya Vivah Yojana Form इस योजना उद्देश्य प्रदेश में निवासरत, निधन, शक्तजन, कल्याण विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को उनके दरबार के समय उनकी आर्थिक सहायता करना।
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रदेश में निवासरत जनरल ओबीसी, एससी, एसटी सभी प्रकार के वर्गों की महिलाएं कन्याएं विधवाएं परित्यक्ता महिलाएं इस योजना में लाभ ले सकती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पात्रता की बात करें, तो
- तो बाल और बधू के माता पिता यदि मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
- लडके की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और इसके अलावा लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
- आवेदक परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक पासबुक होना अनिवार्य है।
- तो वह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कर सकते हैं। MP Kanya Vivah Yojana Form
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभ की बात करें, तो
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 55 हजार रुपये का लाभ मिलता है। इस 55 हजार में से छः हजार रुपए है जो सामूहिक विवाह आयोजन करता होता है उसको प्रदान किए जाते हैं और शेष 49 हजार रुपए का चैक बच्चों को अकाउंट पे बना करके प्रदान किया जाता है। MP Kanya Vivah Yojana Form तत्कालीन इस तरह से 49 हजार रुपये तत्काल मधु को प्राप्त हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो पात्रता की बात करे, तो
तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो पात्र होते हैं उनको अपना आवेदन यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत में या फिर जनपद पंचायत में जमा करना होता है। यदि किसी नगर से हैं तो वो नगर पालिका में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
यदि दोस्तों को किसी नगर निगम से हैं तो अपने नगर निगम कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन जमा करने के 7 दिवस में उनके आवेदन की सत्यता की जांच कर ली जाती है यदि उनके आवेदन में जानकारी दी गई है। वह पूर्ण रूप से सकते हैं तो उनका आवेदन स्वीकृत हो जाता है। MP Kanya Vivah Yojana Form और उनको होने वाले सामूहिक विवाह आयोजन में विवाह करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है और उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज, जाने
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन भरने के लिए
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- अकाउंट नंबर
- आयु का प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवासी
- जाति प्रमाण पत्र
तो आपके पास यह दस्तावेज होते हैं तो आप उस तो आपको फॉर्म फिल करना होगा जिसमें की दोस्तों आपको आपकी पूरी डिटेल्स होती है और तो आप इस आवेदन को फॉलो करके आप अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय या फिर नगर पालिका कार्यालय या फिर नगर निगम कार्यालय में जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
MP Kanya Vivah Yojana Form 2024
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक आयोजनों में जो शादियां होती हैं उनके वर वधुओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 55 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो आप इस योजना के लिए इच्छुक हैं और सामूहिक विवाह आयोजनों में अपनी शादी करना चाहते हैं। MP Kanya Vivah Yojana Form तो आप इस योजना का फॉर्म भरें।
इस योजना का फॉर्म भरकर आपको 55 हजार रुपए में से 49 हजार रुपए का चेक मिल जाएगा और शेष 6 हजार रुपए आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे।
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